जनसागर टुडे
गाजियाबाद- मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा की शिकायत पर डीएम गाजियाबाद के आदेश पर 5 लाख रुपये की स्टाम्प चोरी के मामले में 3 लोगो के खिलाफ सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवम निबन्धन कृष्ण कुमार मिश्रा की कोर्ट में 4 स्टाम्प वाद दर्ज किय गये है। मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा ने स्टाम्प विभाग और उत्तर प्रदेश शासन को नवम्बर 2020 में एक शिकायती पत्र भेज कर गाजियाबाद तहसील के राजस्व ग्राम पसोंडा क्षेत्र की शहीद नगर एवम वृंदावन गॉर्डन कॉलोनी में सौ सौ रुपये के अनिबन्धित स्टाम्प पेपरो पर नोटेरी के माध्यम से लाखों रुपये की सम्पत्ति की खरीद फरोख्त में की गई लाखो रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के मामले से अवगत कराया था।
स्टाम्प विभाग के आदेश पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुरेश चन्द मौर्या द्वारा दिसम्बर 2020 में जाँच की गई तो भवन संख्या 126 वृंदावन गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद की खरीद में गौरव जैन पुत्र जगमोहन जैन निवासी पक्का बाग हापुड़ द्वारा 1 लाख 85 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी , भवन संख्या एच 43 शहीद नगर की खरीद में अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ए 277 शहीद नगर द्वारा 2 लाख 32 हजार रुपये की स्टाम्प चोरी, भवन संख्या सी 233 शहीद नगर की खरीद में सलमा पत्नी सलीम निवासी सी 59 शहीद नगर गाजियाबाद द्वारा 70 -70 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का मामला पकड़ा गया,
डिप्टी रजिस्ट्रार ने 4 मामलों में करीब 5 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की रिपोर्ट सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवम निबन्धन को भेज कर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करने वाले सभी लोगो के खिलाफ वाद दर्ज कर चोरी की गई स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि की वसूली किये जाने की संस्तुति की थी । इन चारों मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी के आदेश पर सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवम निबन्धन की कोर्ट में स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 क के तहत वाद दर्ज किये गए है।