जिन भारतीयों को रिहा करने की बात की जा रही है, उनमें बिरजू दुंग, विज्ञान कुमार, सतीश भोग और सोनू सिंह शामिल हैं. इनमें से पहले तीन सेंट्रल जेल लाहौर में बंद हैं, जबकि सोनू सिंह कराची की जेल में हैं.
भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तल्ख संबंधों के बीच अचानक हलचल बढ़ी है. पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें चार हिंदुस्तानी नागरिकों को छोड़ने की अपील की गई है. इन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालतों ने जासूसी के आरोप में सजा सुनाई थी, लेकिन सजा पूरी होने के बाद भी अभी तक इन्हें रिहा नहीं किया गया है. ऐसे में अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसकी गुहार लगाई गई है.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ये याचिका भारतीय उच्चायोग में फर्स्ट सेक्रेटरी अपर्णा रे के द्वारा लगाई गई है. जिसमें कहा गया है कि इन सभी को अब भी बंदी बनाए रखना पाकिस्तान के ही कानून का उल्लंघन है, ऐसे में अदालत को इन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश देना चाहिए. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, ये मामला जस्टिस मोहसीन अख्तर सुनेंगे. इस मामले में पाकिस्तान सरकार की ओर से आंतरिक मंत्रालय अपना पक्ष रखेगा.
कौन हैं ये चार भारतीय?
जिन भारतीयों को रिहा करने की बात की जा रही है, उनमें बिरजू दुंग, विज्ञान कुमार, सतीश भोग और सोनू सिंह शामिल हैं. इनमें से पहले तीन सेंट्रल जेल लाहौर में बंद हैं, जबकि सोनू सिंह कराची की जेल में हैं. भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई याचिका के मुताबिक, बिरजू की सजा अप्रैल 2007, सोनू सिंह की सजा मार्च 2012, विज्ञान कुमार की सजा जून 2014 और सतीश भोग की सजा मई 2015 में ही खत्म हो चुकी है. ऐसे में पांच साल से लेकर 13 साल तक इन्हें गलत तरीके से बंद रखा गया है|
याचिका के मुताबिक, इन सभी को पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 199 के तहत गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 के तहत जासूसी का आरोप लगाया गया था. इसी तरह के आरोप पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर लगाए गए हैं जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है. हालांकि, अभी फांसी देने पर रोक लगी हुई है.
अब भारत ने चारों भारतीयों पर लगे आरोपों को गलत करार दिया है और उनकी सजा को भी गलत बताया है. ऐसे में तुरंत उनकी रिहाई की मांग की गई है. साथ ही ये भी बताया गया है कि भारतीय उच्चायोग ने इस बारे में कई बार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को लिखा है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया.
आपको बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ही कुलभूषण जाधव का मामला सुन रही है, जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के साथ-साथ पाकिस्तान की इस अदालत में भी चल रहा है. कुलभूषण जाधव केस में अदालत ने भारत से वकील देने की मांग की है, लेकिन भारत की मांग है कि वो इस मामले में भारतीय वकील लगाना चाहते हैं जिसकी अभी तक इजाजत नहीं मिली है|.