चुनाव आयोग ने सभी चुनावों के मद्देनजर अमिट स्याही लगाने का प्रावधान तय कर दिया है. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी है.
पटना: बिहार में पहली बार एक साथ चार चुनाव होने वाले हैं. इनमें बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधानसभा का चुनाव और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र लोकसभा उपचुनाव शामिल हैं. ऐसे में सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि एक साथ चार चुनाव होंगे तो वोटिंग के बाद स्याही लगाने का फॉर्मूला क्या होगा?
चुनाव आयोग ने बताया फॉर्मूला
इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सभी चुनावों के मद्देनजर अमिट स्याही लगाने का प्रावधान तय कर दिया है. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के दौरान दाहिने हाथ की तर्जनी(पॉइंट फिंगर) पर अमिट स्याही लगायी जाएगी.
वहीं, बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली( मिडिल फिंगर) में अमिट स्याही लगायी जाएगी. जबकि बिहार विधानसभा आम चुनाव के मतदाताओं और वाल्मीकिनगर लोक सभा सीट के उप चुनाव को लेकर बाएं हाथ की तर्जनी (पॉइंट फिंगर) पर स्याही लगायी जाएगी. मालूम हो कि विधानसभा आम चुनाव और लोकसभा सीट के उप चुनाव के दौरान एक ही मतदाता दो अलग-अलग चुनावों के लिए मतदान करेंगे.
सभी चुनाओं के मतदान की तारीख-
1. बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरण में सम्पन्न होगा. पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे के लिए 3 नवंबर और तीसरे के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा. 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी.
2. बिहार लोकसभा उपचुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 10 नवंबर को मतों की गणना होगी.
3. बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी और 12 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी.