Friday, December 27, 2024
No menu items!
spot_img
spot_img
होमदेशJEE Advanced 2020 result: रिजल्ट पर रोक लगाने की अपील, दिल्ली हाईकोर्ट...

JEE Advanced 2020 result: रिजल्ट पर रोक लगाने की अपील, दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को भेजा नोटिस

JEE Advanced 2020 result stay plea in Delhi High Court: आईआईटी दिल्ली ने सोमवार, 5 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे जेईई एडवांस्ड 2020 के रिजल्ट जारी किए। लेकिन रिजल्ट जारी होते ही इस पर रोक लगाने की मांग उठ गई है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है।
मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय व अन्य भागीदारों को नोटिस भी भेज दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2020 को रखी है।

Gavel_jstnews
Gavel_jstnews

क्या है मामला, किसने लगाई याचिका

जेईई एडवांस्ड रिजल्ट 2020 पर रोक लगाने की याचिका पवन कुमार सिंह नाम के शख्स ने लगाई है। याचिका में पवन ने लिखा है कि उनके बेटे को करीब 45 मिनट पर परीक्षा केंद्र के बाहर रोककर रखा गया था। उससे पासपोर्ट साइज फोटो मांगी जा रही थी, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसके लिए उसे गैरकानूनी रूप से प्रताड़ित किया गया। समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के बावजूद उसे 45 मिनट देर से एंट्री दी गई।

पवन कुमार सिंह के वकील मुकेश मोहन गोयल ने कोर्ट में कहा कि उस कैंडिडेट को ट्रांसपैरेंट पेन न लाने के लिए भी परीक्षा केंद्र से बाहर भेज दिया गया था। जबकि पेन परीक्षा केंद्र पर दिए जाने का नियम है। इन सब में समय गंवाने और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के कारण स्टूडेंट ने कम से कम 30-40 अंक खोए हैं, जो समय मिलने पर वह आसानी से हासिल कर सकता था

jee_jstnews
jee_jstnews

याचिकाकर्ता के बेटे को जेईई मेन (JEE Main) की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 30 मिली थी। उन्होंने मांग की है कि ‘उनके बेटे के लिए फिर से परीक्षा कराई जाए। जब तक इस मामले का निष्पादन नहीं होता, तब तक कोर्ट जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट पर रोक लगाए। क्योंकि अगर रिजल्ट पर रोक नहीं लगी, तो स्टूडेंट का करियर प्रभावित होगा।’
कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस जयंत नाथ की सिंगल जज बेंच ने सोमवार, 5 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ‘मेरे विचार से इस स्टेज पर जेईई एडवांस्ड 2020 का रिजल्ट रोकना संभव नहीं है। इस परीक्षा में हजारों स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।’

jee_main_jstnews
jee_main_jstnews

हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय, जेईई एडवांस्ड ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन व अन्य संबंधित भागीदारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

- Advertisement -spot_img

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

- Advertisment -spot_img

NCR News

Most Popular

- Advertisment -spot_img