Sunday, November 24, 2024
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मारपीट करने के दो आरोपियों को 04 वर्ष का कारावास व 73 सौ-73 सौ रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा

डीके निगम बुलंदशहर 

बुलंदशहर अभियुक्त छोटे पुत्र भगवत सिंह व आकाश पुत्र छोटे निवासी ग्राम रजपुरा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपने गांव निवासी एक युवक के साथ गाली गलौच कर लाठी डंडों से मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.06.2020 को थाना सलेमपुर पर मुअसं–113/20 धारा 232,308,504,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.08.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। *इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए* मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप शनिवार दिनांक 23.11.2024 को न्यायाधीश गोपाल (मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छोटे व आकाश को 04 वर्ष का कारावास व 7300-7300 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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