जनसागर टुडे-
गाजियाबाद- विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष गाजियाबाद द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी दशा में अवैध कालोनी और अवैध निर्माण न होने पाये । इस आदेश के अनुपालन में मंगलवार को सुशील कुमार चौबे , विशेष कार्याधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन जोन -4 द्वारा ग्राम रजापुर के खसरा सं 1000 पर संदीप चौधरी द्वारा अवैध रूप से बनायी जा रही दुकानों तथा उसके पास स्थित सुभाष विश्वकर्मा द्वारा अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया गया । ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान स्थल पर महिलाओं एवं बच्चों की भीड़ के साथ निर्माणकर्ताओं घेराव करते हुए विरोध प्रकट किया गया परन्तु पुलिस बल की उपस्थिति में भीड़ को पृथक करते हुए कार्यवाही जारी रही । इसके अतिरिक्त महेन्द्रा एन्क्लेव में भवन सं 203 , 204 पर मुकेश एवं भीम भारद्वाज द्वारा बनाये जा रहे अवैध फ्लैट्स की छतों को ध्वस्त किया गया , स्थल पर भवन स्वामी द्वारा बार – बार विरोध करते हुए कार्यवाही रोकने हेतु विरोध प्रकट किया गया । कार्यवाही के समय सहायक अभियन्ता जे ० एस ० मिश्रा तथा अवर अभियन्तागण ए के सिंह , जी पी द्विवेदी , अनूप श्रीवास्तव , प्रवर्तन जोन -4 के समस्त सुपरवाईजर के साथ प्राधिकरण पुलिस बल एवं सम्बन्धित थाने की पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई । प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण सीलिंग की कार्यवाही इस प्रकार अनवरत रूप से जारी रहेगी । प्राधिकरण के अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनाधिकृत रूप से विकसित यूनिट , फ्लैट , अवैध कालोनी में काटे गये भूखण्ड का कय , विकय न करें अन्यथा किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होंगे । प्राधिकरण द्वारा उक्त रूप में विकसित यूनिट ,फ्लैट में नियमानुसार उ प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गई है एवं निजी विकासकर्ताओं के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है । कय / विकय से पूर्व जन सामान्य व्यक्ति सम्बन्धित जोन के जोन प्रभारी , सहायक , प्रभारी , सम्बन्धित अवर अभियन्ता से भवन की वैधता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।