Wednesday, January 15, 2025
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आजमगढ़ : 26 जनवरी से इन मोटरसाइकिल चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

जनसागर टुडे 

आजमगढ़ / सूरज सिंह – जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के द्वारा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-194 (घ) के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 7 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय से बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक एवं सहयोगी ने हेल्मेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

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