Wednesday, November 27, 2024
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निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी के सम्बन्ध में डीएम ने की बैठक।

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी के सम्बन्ध में डीएम ने की बैठक।
डीके निगम 
बुलंदशहर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
जिसमें जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया, इसके उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों / जन प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01.01.2025, के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया।जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा समस्त मा० प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29.10.2024 (बुधवार) को किया जाना है तथा दिनांक 29.10.2024 (बुधवार) से 28.11.2024 (बृहस्पतिवार) तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जायेंगीं। उक्त अवधि में विशेष अभियान की तिथियां दिनांक 09.11.2024 (शनिवार), 10.11. 2024 (रविवार), 23.11.2024 (शनिवार), 24.11.2024 (रविवार) को नियत की गयी हैं तथा दावे और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 24.12.2024 (मंगलवार) तक किया जायेगा। तत्पश्चात निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06.01.2025 (सोमवार) को किया जायेगा।
1. जिलाधिकारी द्वारा समस्त मा० प्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि विधानसभा वार अपने बी०एल०ए० (बूथ लेवल एजेण्ट) की नियुक्ति कर लें। नियुक्त बी०एल०ए० (बूथ लेवल एजेण्ट) की सूची सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय मोतीबाग, बुलन्दशहर में उपलब्ध करा दें, जिससे कि बी०एल०ओ० के साथ नियुक्त बी०एल०ए० समन्वय कर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित / अपमार्जित / संशोधित किये जाने के कार्य को सहजता से सम्पन्न कराते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित व स्वच्छ बनाया जा सके।
3. जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदाता सूची का शुद्ध/त्रुटि रहित होना अति आवश्यक है, इसलिए बी०एल०ओ० द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित किए जाने का कार्य परीक्षण करते हुए मतदाता सूची तैयार की जाये। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उन्हें भी अवगत कराया जाये तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही समय-समय पर बैठक कर उन्हें भी अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराया जाए तथा अधिक से अधिक 18-19 वर्ष की आयु के मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही ससमय की जाए।
4. जिलाधिकारी द्वारा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपनी-अपनी विधानसभा में यह जांच कर लें कि किसी भी मा० सांसद, मा० विधायकगण, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य / सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटने पाये। यदि त्रुटिवश इनके नाम सम्मिलित होने से छूट गये हों तो उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही अवश्यक पूर्ण कर ली जाए।
5. जिलाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराया गया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान बी०एल०ओ० घर-घर जाकर सर्वे कर लें कि कौन-कौन से मतदाता, मतदाता सूची में शामिल करने योग्य हो गये हैं, और जिन मतदाताओं की उम्र 01.01.2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उन्हें रजिस्टर में अंकित कर लें और मतदाता सूची में उनका नाम भी शामिल कर लें। जिससे कि मतदाता सूची शुद्ध एवं स्वच्छ बनायी जा सके।
6. जिलाधिकारी द्वारा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण के दौरान बी०एल०ओ० को यह अवश्य बताया जाए कि अर्ह मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन माध्यम से ही फार्म लिए जाएं। उक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षण के समय यह भी अवगत कराया जाए कि यदि 24 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई मतदाता अपने निवास परिवर्तन के संदर्भ में फार्म-6 भरने हेतु सम्बन्धित फार्म की मांग करता है तो इस हेतु फार्म-6 भरने की आवश्यकता नहीं है अपितु यह सुविधा फार्म-8 में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करते हुए नये स्थल की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं।
7. जिलाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण के समय यह भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है कि निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन करने / मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने/ निवास परिवर्तन हो जाने के संबंध में फार्म-8 भरकर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अभिषेक कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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