Saturday, November 23, 2024
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गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की हुई सजा

बुलन्दशहर। न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सचिन को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त सचिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला रोगनग्रान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अनुचित लाभ कमाते हुए समाज विरोध क्रियाकलापों में संलिप्त होने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 28 जुलाई 2014 को थाना जहांगीराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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