जनसागर टुडे
गाजियाबाद- विकास प्राधिकरण गाजियाबाद उपाध्यक्ष द्वारा अवैध निर्माणों पर रोकथाम हेतु कार्यवाही करने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं ! इसी के अंतर्गत प्रवर्तन जोन-8 के अन्तर्गत लगातार तीसरे दिन प्रभारी प्रवर्तन जोन-8 प्रशांत गौतम के नेतृत्व में शनिवार को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत निठोरा रोड़ पर नावेद भाटी, महेश शर्मा, चन्द्रपाल, वेदपाल व ब्रहमपाली द्वारा लगभग 8000.00 वर्गमी0 क्षेत्रफल में खालीद पुत्र हनीफ अहमद, अनिल कुमार गर्ग लोकेश कुमार, राकेश कुमार, दीपक गर्ग व राजेश कुमार द्वारा लगभग 7000-8000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में जाहिद द्वारा लगभग 6000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में अनिल शर्मा व आजाद द्वारा लगभग 10000.00 वर्गमी० क्षेत्रफल में विकासित की जा रही कोलोनी में साईट ऑफिस, बाउण्ड्रीवाल, नव निर्मित खडजे, दुकाने इत्यादि को ध्वस्त किया गया है।
इसके अतिरिक्त मो0 महबूब, हाफिज ऊर्फ मो0 मुस्तकीन कृष्ण एवं सोनू कावेरी सिटी फेस-5 के सामने निठोरा रोड़, लोनी, गाजियाबाद द्वारा निर्मित 7-8 दुकाने को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विकासकर्ताओं , निर्माणकर्ताओं द्वारा ध्वस्तीकरण का काफी विरोध किया गया एवं शान्ती व्यवस्था भंग करने की कोशिश भी की गयी परन्तु प्राधिकरण पुलिस बल एवं सम्बन्धित थाना के पुलिस बल के द्वारा सजगता पूर्वक डण्डा फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया गया। स्थल पर मौजूद स्थानीय निवासियों को भी अवगत कराया गया कि यह कालोनी अवैध है इसमें कोई भी प्लॉट , भवन , फ्लैट क्रय न करें।
उक्त ध्वस्तीकरण कार्यवाही के समय सहायक अभियन्ता प्रदीप कुमार सिंह, अवर अभियन्ता रमाकान्त तिवारी, राजेश कुमार शर्मा, रामेश्वर कुमार, प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ता प्राधिकरण पुलिस दस्ता एवं क्षेत्रीय पुलिस बल उपस्थित रहे।