जनसागर टुडे
गाजियाबाद-विकास प्राधिकरण गाजियाबाद उपाध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये है कि गाजियाबाद विकास क्षेत्र में किसी भी दशा में अवैध कालोनी,अवैध फ्लैट आदि का निर्माण न होने पाये। उक्त आदेश के अनुपालन में महेन्द्रा एन्कलेव भूखण्ड सं0 जी-07 पर मुकेश कुमार द्वारा भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर किये जा रहे फ्लैटों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए अनुपयोगी किया गया। साथ ही चौथी मंजिल पर शटरिंग डालकर बिछाये गये सरिया के जाल को कटवाते हुए सरिया को मौके से हटवाया गया। उक्त ध्वस्तीकरण से पूर्व महागुनपुरम सोसाईटी के पीछे अवैध रूप से विकसित की गयी कृष्णा तनुश्री कालोनी में संदीप चौधरी द्वारा कराये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त , निष्प्रयोज्य किया गया। इसके साथ-साथ महारौली रेलवे स्टेशन से लगे अवैध रुप से विकसित की गयी कालोनी के विकास कार्य को ध्वस्त किया गया। उक्त ध्वस्तीकरण कार्यक्रम प्रताप नगर हरसोंव में जितेन्द्र चौधरी द्वारा अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के विकास कार्यों को ध्वस्त करते हुए प्रारम्भ कराया गया। उक्त सभी अवैध निर्माणों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। कुछ निर्माणों पर पूर्व में भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी थी, किन्तु विकासकर्ताओं द्वारा नियम कानून को दरकिनार करते हुए स्थल पर पुनः अवैध निर्माण कर लिया गया था, जिसे दुबारा ध्वस्त किया गया।गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनेकों बार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से जनता से बार-बार अपील की जाती है कि किसी भी प्लॉट या फ्लैट को खरीदने से पूर्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से उसकी वैधानिक स्थिति की पूर्णतः जाँच कर लें, अन्यथा होने वाली किसी भी आर्थिक क्षति के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नही होगा। इस हेतु केता एवं विक्रेता दोनों समान रूप से जिम्मेदार होगें।उक्त प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान जोन प्रभारी आर0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता, प्रबुद्ध राज सिंह, ए0के0 सिंह एवं अवर अभियन्तागण श्री गणेश दत्त जोशी व मनोज वशिष्ठ, अनिल कुमार सिंह, प्रवर्तन जोन-4 के समस्त सुपरवाईजर , मेट, जी०डी०ए० पुलिस बल तथा प्रवर्तन दस्ता मौजूद रहा। समस्त कार्यावाही प्रभारी प्रवर्तन -4 सम्पन्न करायी गयी।