जनसागर टुडे
- गाजियाबाद-विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के उपाध्यक्ष द्वारा अवैध निर्माणों पर रोकथाम हेतु कार्यवाही करने के लिए सख्त निर्देश दिये गये है जिसके क्रम में प्रवर्तन जोन-8 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता प्रवर्तन जोन-8 प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत खसरा संख्या-1087 1088 व 1085, ग्राम असालतपुर पर मो० अब्बास, सीतल त्यागी व मो० सद्दाम द्वारा लगभग 10 बीघा में खसरा संख्या-1153 व 1154, ग्राम असालतपुर पर बब्लू त्यागी, राजीव त्यागी व ब्रहमदत्त त्यागी द्वारा लगभग 20 बीघा में खसरा संख्या-957, ग्राम असालतपुर पर मो० अब्बास सीतल त्यागी द्वारा लगभग 20 बीघा में व खसरा संख्या-1153. 1166 ग्राम असालतपुर पर श्री मोनू त्यागी द्वारा लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल में तथा आस-पास काटी जा रही अवैध कालोनी में निर्मित बाउण्ड्रीवाल इलैक्ट्रीक पॉल, निर्माणधीन सड़क इत्यादि का ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विकासकर्ताओं / निर्माणकर्ताओं द्वारा ध्वस्तीकरण का काफी विरोध किया गया एवं शान्ती व्यवस्था भंग करने की कोशिश भी की गयी परन्तु प्राधिकरण पुलिस बल एवं सम्बन्धित थाना के पुलिस बल के द्वारा सजगता पूर्वक डण्डा फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया गया। इस दौरान प्राधिकरण टीम के साथ मौजूद प्रवर्तन जोन-8 के सहायक अभियन्ता प्रदीप कुमार सिंह द्वारा स्थल पर मौजूद स्थानीय निवासियों को भी अवगत कराया गया कि यह कालोनी अवैध है इसमें कोई भी प्लॉट , भवन , फ्लैट क्रय न करें। ध्वस्तीकरण कार्यवाही के समय सहायक अभियन्ता प्रदीप कुमार सिंह, अवर अभियन्ता रमाकान्त तिवारी, राजेश कुमार शर्मा, रामेश्वर कुमार, प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ता, प्राधिकरण पुलिस दस्ता एवं क्षेत्रीय पुलिस बल उपस्थित रहे।