Tuesday, December 3, 2024
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प्रवर्तन जॉन 6 के इंदिरापुरम और वैशाली में चल रहे अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर

जनसागर टुडे

गाजियाबाद -विकास प्राधिकरण गाजियाबाद  द्वारा चेतावनी दी गई हैं कि किसी भी दशा में अवैध कालोनी , अवैध निर्माण न होने पाये । प्राधिकरण के इसी आदेश अनुपालन में सोमवार को सी ० पी ० त्रिपाठी , अपर सचिव  के नेतृत्व में प्रवर्तन जोन -6 अन्तर्गत इन्दिरापुरम विकास क्षेत्र में भूखण्ड सं ० 427 , शक्तिखण्ड -1 पर पूर्व निर्मित भवन के ऊपर अवैध रूप से शटरिंग तथा सरिया बिछाकर छत डालने की तैयारी की जा रही थी जिसे ध्वस्त किया गया । भूखण्ड सं ० 194 , 204 शक्तिखण्ड -2 पर अवैध रूप से निर्मित की जा रही अतिरिक्त यूनिटों की दीवारों तथा भूखण्ड 242 , शक्तिखण्ड -3 इन्दिरापुरम पर आवासीय के विपरीत नर्सिंग होम हेतु किये जा रहे निर्माण को ध्वस्त किया गया । साथ ही भूखण्ड सं ० 135 , 168 ज्ञान खण्ड -1 इन्दिरापुरम पर अतिरिक्त यूनिट हेतु निर्मित पार्टीशन वाल को तोड़ा गया । इसके अतिरिक्त भूखण्ड सं 0 477 नीतिखण्ड- ।। पर आवासीय के विपरीत व्यवसायिक गतिविधि हेतु लगाये गये शटर को हटाया गया व भूखण्ड सं 0 959 नीतिखण्ड- । पर आवासीय के विपरीत व्यवसायिक गतिविधि हेतु लगाये गये शटर को स्वयं निर्माणकर्ता द्वारा हटाने का आश्वासन दिया गया । ध्वस्तीकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए वैशाली आवासीय योजना में अभियन्त्रण अनुभाग के निर्देशन में प्रवर्तन अनुभाग के सहयोग से वैशाली सेक्टर -1 में अंसल प्लाजा के पास प्राधिकरण भूमि पर पूर्व निर्मित 12 दुकानों को ध्वस्त किया गया । कार्यवाही के समय सहायक अभियन्ता  योगेश कुमार पटेल तथा अवर अभियन्तागण  टी ० एन ० सिंह ,  जी ० एस ० मल्ल , सतेन्द्र सिंह ,  वी ० के ० पाण्डेय ,  पवन गुप्ता व  विजय सिंह चौहान आदि प्रवर्तन जोन -6 के समस्त स्टॉफ के साथ प्राधिकरण पुलिस बल एवं सम्बन्धित थाने की पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई । प्रवर्तन जोन -6 के अन्तर्गत आ रहे अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण ,सीलिंग की कार्यवाही इस प्रकार आगे भी जारी रहेगी । अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अनाधिकृत रूप से विकसित यूनिट , फ्लैट , अवैध कालोनी में काटे गये भूखण्ड का कय , विक्रय न करें अन्यथा किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होंगे । प्राधिकरण द्वारा उक्त रूप में विकसित यूनिट ,फ्लैट में नियमानुसार उ ० प्र ० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 ( यथा संशोधित -1997 ) की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गई है एवं निजी विकासकर्ताओं के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है ।

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