Friday, November 22, 2024
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होमNCRप्रवर्तन जोन -6 के कई अवैध निर्माणों पर  जीडीए ने की ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग कार्रवाई 

प्रवर्तन जोन -6 के कई अवैध निर्माणों पर  जीडीए ने की ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग कार्रवाई 

जनसागर टुडे
साहिबाबाद-  उपाध्यक्ष  गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी दशा में अवैध कालोनी , अवैध निर्माण न होने पाये के अनुपालन में   प्रवर्तन जोन -6 अन्तर्गत इन्दिरापुरम , वैशाली , कौशाम्बी विकास क्षेत्र में भूखण्ड सं ० एस ० के०-3 / 731 शक्तिखण्ड -3 इन्दिरापुरम पर स्टिल्ट में किये गये ऑफिस के निर्माण , भूखण्ड सं ० एस ० के०-3 / 50 शक्तिखण्ड -3 इन्दिरापुरम पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्मित की गई अतिरिक्त यूनिटों के निर्माण तथा भूखण्ड सं ० एस ० के०-2 / 378 शक्तिखण्ड -2 इन्दिरापुरम पर अवैध रूप से निर्मित की गई दुकान को एवं न्याय खण्ड -1 / 67 विधायक कॉलोनी पर मानचित्र के विपरीत किये गये निर्माण , भूखण्ड सं ० एन ० के०- 1/1057 की छत निर्मित दीवाल एवं नीतिखण्ड- 1/1002 पर अवैध रूप से निर्मित बाथरूम को ध्वस्त किया गया । ध्वस्तीकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए कौशाम्बी आवासीय योजना में भूखण्ड सं ० सी -03 कौशाम्बी पर मानचित्र के विपरीत की जा रही अतिरिक्त यूनिटों के निर्माण को ध्वस्त किया गया । वैशाली आवासीय योजनान्तर्गत भूखण्ड सं 0 4/334 , सेक्टर -4 वैशाली पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्मित की जा रही अतिरिक्त यूनिटों के निर्माण का आंशिक ध्वस्तीकरण किया गया ।  सुशील कुमार चौबे , प्रभारी प्रवर्तन जोन 6 के नेतृत्व में सहायक अभियन्ता  योगेश कुमार पटेल तथा अवर अभियन्ता  टी ० एन ० सिंह ,  जी ० एस ० मल्ल ,  सतेन्द्र सिंह ,  वी ० के ० पाण्डेय व  विजय सिंह चौहान तथा प्रवर्तन जोन -6 के समस्त स्टॉफ के साथ प्राधिकरण पुलिस बल एवं सम्बन्धित थाने की पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई । प्रवर्तन जोन -6 के अन्तर्गत आ रहे अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण , सीलिंग की कार्यवाही इस प्रकार आगे भी जारी रहेगी । अतः सर्व साधारण अनाधिकृत रूप से विकसित यूनिट ,फ्लैट का कय , विक्रय न करें अन्यथा किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होंगे । प्राधिकरण द्वारा उक्त रूप में विकसित यूनिट   फ्लैट में नियमानुसार उ ० प्र ० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 ( यथा संशोधित -1997 ) की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गई है एवं निजी विकासकर्ता के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है । कय / विकय से पूर्व सर्व साधारण सम्बन्धित जोन के जोन प्रभारी , सहायक प्रभारी , सम्बन्धित अवर अभियन्ता से भवन की वैधता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
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