गाजियाबाद- विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि बिना मानकों के बने हुए प्लेटों को कोई खरीदने और बेचने का काम करेगा तो उस पर और उस फ्लैट पर प्राधिकरण कार्यवाही कर सकता है ! बिना मांगों के बने हुए प्लेटों पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरण का बुलडोजर तैयार खड़ा है !विकास प्राधिकरण गाजियाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत प्रवर्तन जोन -7 क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र जैसः- राजेन्द , सै0-2 , 3 , 5 , शालीमार गार्डन एक्स0-2 , वृन्दावन गार्डन , श्याम पार्क मेन , श्याम पार्क एक्स ० , राजबाग स्वरूप पार्क , जनकपुरी , पंचशील पार्क , राधेश्याम पार्क आदि निजी विकासकर्ता द्वारा भूखण्डीय विकास हेतु विकसित भूखण्डों पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुमन्य है । सर्व साधारण को अवगत कराना है कि निजी विकासकर्ता से भवन / फ्लैट क्रय करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि विकासकर्ता द्वारा निर्मित किया गया फ्लैट / यूनिट स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हो / भूखण्डीय विकास पर अतिरिक्त यूनिट का निर्माण शमन सीमा के अन्तर्गत नहीं है । अतः सर्व साधारण अनाधिकृत रूप से विकसित यूनिट / फ्लैट का क्रय विक्रय न करें अन्यथा किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होंगे । प्राधिकरण द्वारा उक्त रूप में विकसित यूनिट / फ्लैट में नियमानुसार उ ० प्र ० नगर योजना एवं विकास अधिनियम -1973 ( यथा संशोधित -1997 ) की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गयी है एवं निजी विकासकर्ता के विरूद्ध सम्बन्धित थाने प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है । क्रय / विक्रय से पूर्व सर्व साधारण सम्बन्धित जोन के जोन प्रभारी / सहायक प्रभारी / सम्बन्धित अवर अभियन्ता से भवन की वैद्यता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।