जन सागर टुडे
गाजियाबाद : राजनगर एक्सटेंशन की सेवी विला डे सोसायटी में रहने वाले रेजिडेंट्स की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें फ्लैट खाली करने का नोटिस मिल रहा है। अपने फ्लैट बचाने के लिए रेजिडेंट्स जिला प्रशासन के पास मदद मांगने पहुंचे हैं। जिला प्रशासन ने ही सरफेसी एक्ट के तहत बंधक संपत्ति पर भौतिक रूप से कब्जा करने का आदेश जारी किया है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर के जाल में वे बुरी तरह से फंस गए हैं। जब फ्लैट खरीदा था तब बिल्डर ने यह जानकारी नहीं दी थी कि इस फ्लैट पर वह पहले ही लोन ले चुका है। सेवी विला डे सोसाइटी के निवासी फ्लैट पर लोन लेकर अब लगातार किश्त दे रहे हैं। ऐसे में घर खाली किए जाने का नोटिस मिलने से निवासी बेहद परेशान हैं।
मैसर्स एसेंट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के लिए लोन देने वाले कंपनी ने जिला खसरा नंबर 990,992, 993,994, प्रशासन में अपील की। जिला प्रशासन ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। अब यहां के निवासी फंसे हुए हैं। लोन देने वाले कंपनी ने 122 फ्लैट पर पजेशन लेने का नोटिस चस्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोन देने वाली कंपनी ने 122 फ्लैट की सूची प्रशासन को दी है। इसमें से अभी 80 फ्लैट निर्माणाधीन है जबकि 42 फ्लैटों में लोग 5 साल से रह रहे हैं।
995,996 ग्राम नूरनगर नगर सिहानी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद बंधक संपत्ति को रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड के पास बंधक रखकर लोन लिया था। बिल्डर ने फ्लैट बनाकर बेच दिए। लोग लोन लेकर इस फ्लैट को खरीदकर रहना शुरू कर दिए हैं। अब 5 साल बाद जब बिल्डर ने लोन नहीं चुकाया तो उस जमीन पर कब्जा लेने का नोटिस भेजा ।