आजमगढ़ : जिले मे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मे कमी को देखते हुए साशन के निर्देश पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने 1 जून से कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य छेत्रो मे सूबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक हफ्ते मे 5 दीन दुकाने खोलने की अनुमति दे दी है |लेकिन शॉपिंग माल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल,स्विमिंग पुल और क्लब बंद रहेंगे तथा शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी | देर शाम सात बजे से सूबह सात बजे तक अवश्यक सेवाओं को छोड़ कर आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा |पांच दिन खुलने वाली दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा | जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया की रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी |इसके अलावा हाइवे, एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबा, ठेला खोलने की अनुमति मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दुरी और सैनीटाइजर के प्रयोग के साथ होगी | ट्रांसपोर्ट कम्पनिया, लोजिस्टिक के कार्यालय व वेयर हाउस खोलने की अनुमति होगी, जिससे वस्तुओ व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके |अंडा मांस व मछली की दुकाने पर्याप्त साफ सफाई वो सैनीटाइजर का ध्यान रखते हुए और ढक कर खोलने की अनुमति होगी | खुले मे कोई विक्रय नहीं किया जायेगा |कोटे की उचित दर की दुकाने और गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे |बंद या खुले स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों मे एक समय मे अधिकतम 25 व्यक्तियों को covid 19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ अनुमति होगी |