Friday, November 1, 2024
No menu items!
spot_img
spot_img
होमNCRगाजियाबादसिर्फ 25 लोग होंगे शामिल, आयोजक की होगी जिम्मेदारी

सिर्फ 25 लोग होंगे शामिल, आयोजक की होगी जिम्मेदारी

शादी-विवाह के समारोह में लॉकडाउन के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा
जनसागर टुडे संवाददाता

गाजियाबाद/नोए़डा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत समूचे प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और प्रभाव के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में शादी-समारोह के दौरान सिर्फ 25 लोग ही शामिल होंगे। इस गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आयोजक स्थल के मालिक की होगी।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में शादीसमारोह के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में सिर्फ 25 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन सबकी पूरी जिम्मेदारी आयोजक की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक, शादी समारोह चाहे वह बंद स्थान पर हो या फिर खुले स्थानों पर एक समय में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा इस दौरान लॉकडाउन के सभी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने होंगे। बंद स्थानों या खुले स्थानों पर शादी-विवाह के समारोह में एक समय में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी 24 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। इस दौरान तमाम तरह की छूट जारी रहेगी। मसलन अस्?पताल, राशन और मेडिकल स्?टोर की सुविधा मिलती रहेगी। साथ ही लॉकडाउन के दौरान पंजीकृत पटरी दुकानदारों को 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है।

लॉकडाउन के दौरान नियमों को सख्त किया गया है। घर से बेवजह बाहर निकलने की मनाही है। मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपये और यही गलती दोहराने पर 10,000 रुपये फाइन देना होगा।

- Advertisement -spot_img

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

- Advertisment -spot_img

NCR News

Most Popular

- Advertisment -spot_img