जनसागर टुडे संवाददाता
गाजियाबाद । टेंट कारोबारियों ने एक लेटर के माध्यम से प्रधानमंत्री लॉकॅडाउन से टेंट बेन्कट हॉल, फार्म हाउस, कैटरर्स एवं इससे संबंधित कार्य करने वाले एवं इस व्यवसाय से जुड़़े हुए लाखों कारीगारों, मजदूरों एवं कर्मचारियों को भुखमरी की कगार से चाने के ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसके साथ सुझाव भेजे है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक चावला और प्रदेश महामंत्री रमाकान्त तिवारी ने संयुक्त रूप से लिखे लेटर में कहां कि कोविड महामारी के चलते एवं लॉकडाउन के कारण, प्रशासनिक रोक के चलते एवं शुभ मुर्हुत न होने के कारण हमारा व्यवसाय पूर्ण रूप से बन्द रहा (कुछ दिनों को छोड़ कर)। जिस कारण हम सभी व्यवसायी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनेकों खर्चों के कारण भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। कुछ व्यवसायीगण आर्थिक मजबूरी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। लेटर के माध्यम से टैंट, बैंकट, फार्म हाउस एवं कैटर्स को इन्कम टैक्स रिटर्न के हिसाब से कम ब्याज पर टर्म लोन दिया जाये जिसकी मासिक किश्त नवम्बर 2021 से आरम्भ की जाये इसके अलावा छोटे व्यवसाइयों के लिए जिनका टर्न ओवर 20 लाख रूपए से कम है उनको श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन, बिजली का बिल अथवा अन्य किसी लाइसेन्स के आधार पर 5 लाख रूपए का आर्थिक अनुदान दिए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। उन्होंने कहाँ कि 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का सभी प्रकार का बैंक का ब्याज माफ किया जाए। बैंक व नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के सभी प्रकार के ऋण की किस्त जमा करने की छूट 06 माह कर दी जाय। बैंकों द्वारा की जा रही सभी प्रकार की वसूली की कार्रवाई पर 06 माह के लिए रोक लगाई जाए। एन0पी0ए0 के आधार पर वसूली की कार्यवाही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थगित किए जाने के आदेश पारित किये जायें। टेंट, बैंकट हॉल व फार्म हाउस का कार्य करने पर जीएसटी की दर 18: है जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत अधिक है। अत: इसकी दर को 05: कर देनी चाहिए जैसा कि पूर्व में कैटर्स वह रेस्टोरेंट पर लागू किया गया है। टेंट, बैंकट हॉल, फार्म हाउस एवं कैटरर्स को उद्योग का दर्जा दिया जाए जैसा कि पूर्व में नर्सिंग होम व अस्पतालों को दिया गया था साथ ही इनकम टैक्स से 5 साल तक छूट प्रदान की जाए। टेंट, बैंक्विट हॉल, फार्म हाउस एवं कैटरर्स को
सेवा क्रेडिट कार्ड जारी किये जाएं जिस तरह से किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है।कोविड19 की महामारी से मृत्यु होने पर जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत व्यापारी को 50 लाख रुपए का मुआवजा और अपंजीकृत व्यापारी को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाये। पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारी के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारिगणों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो जाने पर उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाये।