Saturday, November 23, 2024
No menu items!
spot_img
spot_img
होमNCRगाजियाबादजन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन  प्रोसेस से अब मिल सकेगा 10 दिन में 

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन  प्रोसेस से अब मिल सकेगा 10 दिन में 

पांचोें जोन के अतिरिक्त निगम मुख्यालय में कराई गई है व्यवस्था
जनसागर टुडे संवाददाता

गाजियाबाद। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन  आवेदन हेतु पांचों जोनों के अतिरिक्त गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में भी एप्लीकेशन कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत छह स्थानों पर व्यवस्था कराई गई है। गत दिनों में देखा गया है कि गाजियाबाद नगर निगम कॉविड काल में नियमित दायित्वों के साथ-साथ अन्य दायित्व भी निभा रहा है जिसके चलते शहर वासियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कुछ समय लग रहा था।

नगर आयुक्त महोदय द्वारा इस समस्या का संज्ञान लेते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार/ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रणाली को सरल करने हेतु निर्देशित किया गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश द्वारा बताया गया कि शहर वासियों को अस्पताल से ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के अस्पतालों को पोर्टल जारी किया हुआ है जिसके माध्यम से अभिभावकों द्वारा अपना जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई कराने के उपरांत निर्धारित समय अवधि के भीतर अप्रूवल सहित प्राप्त करा दिया जाएगा। अभी तक स्वयं भी उक्त वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

कॉल सेंटर में फोेन कर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी

पांचों जोनों के अतिरिक्त गाजियाबाद नगर निगम के मुख्यालय में भी अभिभावक अपनी एप्लीकेशन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पेटी में डाल सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कुल छह स्थानों पर इस प्रकार की पेटी रख पाई गई हैं ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। इस संबंध में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा निर्मित किए गए कॉल सेंटर नंबर 18001803012,2800750, 4632100 से 4632139, 2790369 एवं 4216108 पर कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5:00 बजे तक संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन में करना होगा आवेदन

पैदाइश तथा मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदक द्वारा 21 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।ऑफलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहर के पांचों जोनों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पेटी रखी गई है, ताकि शहर वासियों का उन्हींके जोनों में रजिस्ट्रेशन कराकर 10 दिन के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करा दिया जाए। प्राप्त शिकायतों के आधार पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए यह भी अवगत कराया कि यदि किसी भी अभिभावक को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कराने में जानबूझकर लापरवाही की जाती है तो संबंधित कर्मचारी की खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

- Advertisement -spot_img

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

- Advertisment -spot_img

NCR News

Most Popular

- Advertisment -spot_img