जनसागर टुडे : धीरेन्द अवाना
नोएडा । कोविड टीकाकरण के लिए 18 से 44 वर्ष तक की आयु वालों के लिए अब आधार कार्ड या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य में रह रहे लोगों को स्थानीय निवास का कोई भी दस्तावेज दिखाने पर टीकाकरण किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने इस संबंध में प्रतिरक्षण अधिकारियों, जिला कार्यक्रम प्रबंधकों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। पत्र में लिखा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18-44 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने अथवा आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण के रूप में किराया, लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक की पास बुक अथवा नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। प्रदेश के 18-44 वर्ष की आयुवर्ग के स्थायी, अस्थायी निवासियों को ही टीकाकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है।
बिना पंजीकरण कराये न आयें : सीएमओ
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. दीपक ओहरी ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष तक की आयु के जो भी व्यक्ति कोविड टीका लगवाना चाहते हैं वह पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु पर कराएं। आवंटन जिस भी चिकित्सालय में स्वीकृत होगा, उस दिन उसी चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण कराएं। बिना ऑनलाइन पंजीकरण के किसी भी टीकाकरण केन्द्र पर न जाएं।
इन सरकारी केन्द्रों पर हो रहा टीकाकरण
नोएडा सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल व चाइल्ड पीजीआई
भंगेल, बिसरख, दादरी जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
बरौला, बिसरख, रायपुर, सूरजुपर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
सेक्टर 24 स्थित ईएसआईसी
मीडियाकर्मियों के लिए नोएडा सेक्टर छह स्थित इंदिरागांधी कला केन्द्र में अलग से टीकाकरण बूथ तैयार किया गया है। मीडिया कर्मियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है।