आजमगढ़ : मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 एके मिश्रा ने बताया कि दिनांक 12 एवं 13 मई 2021 को शासन के आदेश के क्रम में टीकाकरण के लिए आॅनलाईन पंजीकरण की बाध्यता नही रहेगी। अगर इच्छुक व्यक्ति चाहे तो पंजीकरण स्थल पर ही पंजीकृत होकर कोविड टीकाकरण में भागीदारी ले सकता है, परन्तु उक्त सुविधा सिर्फ 45 वर्ष से ऊपर के लिए ही है,
अभी जनपद में 18 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण नही हो रहा है। सीएमओ ने कहा कि बहुत सारे लोग 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं का टीकाकरण कराने के लिए टीकाकरण स्थल पर जबरदस्ती कर रहे हैं जो की शासन की मंशा के एकदम विपरीत है।यदि कहीं भी ऐसी शिकायत मिलती है
तो संबंधित क्षेत्र के प्रभारी/अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब होगा, साथ ही जबरदस्ती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एपीडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जायेगा। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार ने अभी जिन जनपदों को 18 वर्ष से ऊपर के टीकाकरण हेतु चिन्हित किया है, उसमें जनपद आजमगढ़ नही है, इसलिए हमारी टीकाकरण टीम पर किसी प्रकार का दबाव ना डाला जाए, अन्यथा की स्थिति में मजबूरी में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जूम विडियो कांन्फ्रेसिंग के जरिए कल देर रात 45 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण कराने हेतु दो दिन के लिए आॅनलाईन बाध्यता समाप्त करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक ब्लाॅक दो दिन के अंदर कम से कम 300 लाभार्थियों को टीकाकरण कराए, जिससे टीकाकरण की रफ्तार और गति पकड़े।
सीएमओ ने जनपद के सभी स्वास्थ्य कर्मियों सहित जनप्रतिनिधियों एव अन्य सम्मानित नागरिकों से अपेक्षा किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले टीकाकरण स्थल पर लगे कर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करें और किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती का माहौल कत्तई ना बनने दें, जिससे इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील अभियान में किसी प्रकार का अवरोध या अड़चन न आए।