जनसागर टुडे संवाददाता
गाजियाबाद। ऑक्सीजन के नाम पर कोरोना संक्रमित पीड़ितों के तीमारदारों को ब्लैकमेल करने वाले निजी कोविड अस्पतालों की अब खैर नहीं है। यदि कोई भी निजी कोविड अस्पताल तीमारदारों से ऑक्सीजन मांगेगा तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं, संचालकों के खिलाफ अपराधिक मामला भी दर्ज कराया जाएगा।
यह फैसला शुक्रवार को गाजियाबाद नगर निगम ने लिया है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इस संबंध में शिकायत करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया गया है और उसके नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं।
पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का प्रबंध करना अस्पताल प्रबंधकों की नैतिक जिम्मेदारी है। वे अपनी जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ज्यादातर निजी अस्पताल संचालक मरीजों और उनके तीमारदारों पर बेवजह दबाव बनाकर अनाप-शनाप वसूली कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन समय पर पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन समय-समय पर पहुंचाई जा रही है। निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ इन संपर्क सूत्रों पर नियंत्रण कक्ष-0120-2829040, 296
5799, 2956 5758 , 9296 5798, 2965 757 व्हाट्सएप नंबर, 882 679 7248 शिकायत करना होगा।