Thursday, November 21, 2024
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मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु परिवार के सदस्य को दिया जाए 5000 की धनराशि: जिला अधिकारी

जन सागर टुडे संवाददाता

आजमगढ़  :  जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु उस परिवार के व्यस्क सदस्य को रु0 5,000 दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के मृत होने पर उनके शवों के क्रियाकर्म/अंत्येष्टि (क्रिमिनेशन) हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि आदि सम्पन्न किए जाते हैं, उक्त स्थान से कुछ दूरी पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु स्थान चिन्हित कर लिया जाय। उक्त चिन्हित स्थान पर ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों का अंत्येष्टि/क्रियाकर्म कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि/क्रियाकर्म करने वाले व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा, जैसे-पी.पी.किट, हैण्ड ग्लव्स, मास्क आदि पहनकर ही उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जायेगा। कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में अंतिम क्रिया के लिए तत्काल सहायता धनराशि रू0 5,000 प्रदान की जाए। यदि इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हो तो ग्राम पंचायत उक्त रू0 5,000 की धनराशि का उपयोग शव का दाह संस्कार पर करेगी। यह ध्यान में रखा जाए कि कोविड 19 से मृत व्यक्ति का आर्थिक कारणों से अंतिम क्रिया किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए। उक्त कार्य में धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग से व्यय की जा सकती है।

उन्होने कहा कि उक्त कार्यवाही के लिए सचिव, ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी (पं0), ग्राम पंचायत के प्रशासक के दायित्वों का निवर्हन करने वाले अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार से सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का रिकार्ड पंचायत द्वारा रखा जाएगा एवं संकलित सूचना सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 को प्रेषित की जाएगी।

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