महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की मंज़ूरी को वापस लेते हुए आदेश जारी किया है , सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए मंज़ूरी नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी, 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी और उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार से सुशांत सिंह राजपूत केस के तेहत सीबीआई काफी ज़ोर दिखाती नज़र आई थी सीबीआई की जाँच की शुरुआत होते ही मुंबई पुलिस की इन्वेस्टीगेशन पर काफी सवाल भी उठे थे,ऐसे में महारष्ट्र सरकार का इस फैसलें का आना जायज़ था,महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला तब लिया जब सीबीआई ने फर्जी टीआरपी मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया और इससे संबंधित शिकायत उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई है. टीआरपी केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है. रिपब्लिक टीवी समेत पांच चैनलों के नाम सामने आ चुके हैं और इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पुलिस चैनलों के अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है.