TRP घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, इसके लिए टीवी चैनल को हाईकोर्ट जाना होगा. याचिका में टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक के अफसरों को जारी समन को चुनौती दी गई है.
याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, कांदीवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया है.जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘याचिकाकर्ता का दफ्तर वर्ली में है. जितनी दूर आपसे फ्लोरा फाउंटेन है उतनी ही दूर बॉम्बे हाईकोर्ट भी है. तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं.’ कोर्ट ने कहा कि ‘CRPC के तहत जांच का सामना करने वाले किसी भी सामान्य नागरिक की तरह आपको भी हाईकोर्ट जाना होगा।”
मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने खुलासा किया था कि कुछ चैनल टीआरपी को खरीद रहे हैं. उपभोक्ताओं और विज्ञापनदाताओं के साथ धोखाधड़ी है.