Thursday, November 21, 2024
No menu items!
spot_img
spot_img
होमNCRमिठाइयों की बतानी होगी एक्सपायरी डेट , साथ ही सरसों तेल की...

मिठाइयों की बतानी होगी एक्सपायरी डेट , साथ ही सरसों तेल की मिलावट पर भी रोक

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने एक नया नियम बनाया है जिसमे अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी । जिससे अब बाजार में ग्राहकों को बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी भी मिल सकेगी। ये नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर जाऐंगा।

jstnews
jstnews

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, ” सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफॉर डेट’ प्रदर्शित की जाऐगी।

इसी के साथ एफएसएसएआई ने आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्ट्रबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

jst_news
jst_news

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इस बारे में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है लेकिन इसमें उपयोग में लाए गये किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाज से 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। नियामक ने कहा कि अब भारत सरकार ने सोच विचार के बाद एफएसएसएआई को सरसों में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगाने को कहा है. सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक हित में घरेलू खपत के लिये शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के मिक्सिंग पर एक अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी।

 

  • Tags
  • #
- Advertisement -spot_img

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

- Advertisment -spot_img

NCR News

Most Popular

- Advertisment -spot_img